२९ मंसिर २०८१, शनिबार December 14, 2024

बाढ पीडित किसानहे एक महिनाभित्रे बैंक खातामे सरकारी राहत

२५ कार्तिक २०७८, बिहीबार
बाढ पीडित किसानहे एक महिनाभित्रे बैंक खातामे सरकारी राहत

काठमाडौं । बेमौसमी वर्षाके कारण धानबालीमे क्षति भोगल किसानहे सरकारसे एक महिनाभित्रे राहत उपलब्ध करैना हुइल बा ।
किसानके बैंक खातामे क्षतिअनुसारके नगद राहत उपलब्ध करैना मेरके राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्से पास हुइल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय जनैले बा ।
सरकारसे गठन करल किसानके क्षति मूल्याङकसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलसे तयार करल कार्यविधि सोम्मार बैठल मन्त्रिपरिषद् बैठकसे स्वीकृत करलसंगे राहत वितरणके डगर खुलल् कृषि मन्त्रालयके प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेल बटैलै ।
‘मन्त्रिपरिषद्से किसानहे राहत वितरण कैना कार्यविधि स्वीकृत करले बा । आबके एक महिनाभिट्टर किसानके खातामे राहत रकम पुग्ना मेरके प्रक्रिया सुरु हुइ, प्रवक्ता सञ्जेल कहलै । कार्यविधि कुछ दिनमे राजपत्रमे प्रकाशित हुइना ओ लगत्ते राहत वितरणके प्रक्रिया सुरु कैना उहाँ बटैलै ।
राहत वितरणके प्रक्रिया
राहत वितरणके कार्यविधि प्रकाशित लगत्ते मन्त्रालयसे आपन क्षतिके माग दाबीसहित स्थानीय तहमे निवेदन डेहक लाग १५ दिने सूचना किसानहे जारी करी । निवेदनके ढाँचा स्थानीय तहमे उपलब्ध हुई । यम्ने किसानके बैंक खाता समेत अनिवार्य करल बा ।
कार्यविधिसे हरेक स्थानीय तहमे उपाध्यक्षके संयोजकत्वमे सिफारिस समिति बनाइल बा । समितिसे जिल्लामे रहल जिल्ला समन्वय समिति मातहतके राहत रकम निर्धारण समितिहे किसानके माग दाबी पठाई ।
स्थानीय तहमे किसानसे पेश कैना क्षतिके दाबीमे शंका लग्लेसे उजुरी कैना तीन दिनके समयफे कार्यविविधिममे डेहल बा । स्थानीय तहमे किसानसे प्राप्त क्षतिके दाबीहे नइदोह¥याके जिल्ला समन्वय समिति मातहतके समितिसे रुजु करी ।
किसानके दाबी ओ सरकारसे इहीसे आघे घोषणा करल क्षेत्रफलअनुसारके राहत रकम जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमे पेश हुई । ओकरपाछे जिल्लाभरके कुल राहत रकमके आधारमे कृषि मन्त्रालयसे प्रत्येक जिल्लामे रकम पठाई । ओकरपाछे किसानके खातामे राहत रकम जम्मा हुइना कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय जनैले बा ।
लालपूर्जा नैरहल किसान फेन क्षतिपूर्ति पैना
भाडा तथा अधियाँमे खेती कैके क्षति भोगल किसानहेफे राहत उपलब्ध करैना हुइल बा । मन्त्रालयके अनुसार दर्ता नैरहल जमिनमे करल खेती, भाडा वा अधियाँ वा ठेक्कामे खेती करल किसान सम्झौताके कागज पत्र वा स्थानीय संधियाँरके साक्षी कबलुके आधारमे करल मागहे स्वीकार कैना विषय कार्यविधिमे समेटल मन्त्रालयके प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेल बटैलै ।
कुछ किसान क्षतिपूर्तिके दायरासे बाहेर नैपरिट कहिके इ मेरके व्यवस्था करल उहाँ बटैलै । सरकारके राहत सानाकिसान लक्षित रहल ओ कार्यविधिसे कम्तीमे एकजाने किसानहे लागतके आधारमे ढेरमे ५५ हजार रुप्यासम प्राप्त करिट कना उद्देश्य लेहल उहाँ बटैलै । किसानके प्रकृति, धान खेती करल क्षेत्रफल ओ भौगोलिक अवस्थाके आधारमे सरकारसे इहीसे आघे राहत रकम निर्धारण करल ओरसे किसानसे स्थानीय तहमे निवेदन डेना बेलामे अपने पैना राहत रकम पत्ता पैना मन्त्रालय जनैले बा ।
एक वा उहीसे ढेर स्थानीय तहमे जमीन रहल ओ दुनु ठाउँमे क्षति ब्यहोरल किसानहे एक स्थानीय तहके केल क्षतिपुर्ति उपलब्ध करैनाफे कार्यविधिमे उल्लेख बा ।
कार्तिक ११ गते बैठल मन्त्रिपरिषद् बैठकसे बाढ, पहिरो ओ डुवानके कारण धानबालीमे क्षति ब्यहोरल किसानहे क्षतिके ६५ प्रतिशतसम राहत डेना निर्णय करल रहे । जौनअनुसार १० कठ्ठासे कम जग्गा रहल किसानहे क्षतिके ६५ प्रतिशतसम, १० कठ्ठासे ३ विघासम जग्गा रहल किसानहे क्षतिके ३० प्रतिशतसम ओ ३ विघासे ढेर जग्गा रहल किसानहे क्षतिके २० प्रतिशत राहत डेना निर्णय करल रहे ।